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एससी-एसटी एक्ट में शिलाई के दंपति को छह माह का कठोर कारावास

Tue, 31 May 2022 11:27 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 31 May 2022 11:27 PM IST
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court order to couple of silai sirmaur  six month jail
नाहन (सिरमौर)। विशेष न्यायाधीश जिला सिरमौर आरके चौधरी की अदालत ने शिलाई क्षेत्र के एक दंपती को एससी-एसटी अधिनियम में छह माह के कठोर कारावास और विभिन्न धाराओं में 12,750 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि मामला 2 अक्टूबर 2015 का है। शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सत्या देवी पत्नी रतन सिंह, रतन सिंह पुत्र मानाराम निवासी ग्राम टिक्कर, ग्राम पंचायत नाया, डाकघर व तहसील शिलाई, जिला सिरमौर ने उसके मकान के समीप बनी सुरक्षा दीवार और उसके साथ लगते पिल्लर जेसीबी मशीन से गिरा दिए।
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जब शिकायतकर्ता और उसका भाई कल्याण सिंह दंपती को ऐसा करने से रोकने पहुंचे तो उन्होंने जाति सूचक शब्द कहे। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले जाने को कहा। इसी बीच कहासुनी भी हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार किया।
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मामले की तफ्तीश के बाद चालान बनाकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 15 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को दोषी पाए गए दंपती को विभिन्न धाराओं में 6-6 माह का कठोर कारावास जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चंपा सुरील ने बताया कि दोषियों को पहली धारा के तहत एक-एक माह का साधारण कारावास और 250 -250 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 21-21 दिन की अधिक सजा होगी। जबकि एक अन्य धारा में दंपतियों को तीन-तीन माह का साधारण कारावास व 7500-7500 रुपये जुर्माना भुगतना होगा। अन्य धारा में पति-पत्नी दोनों को छह-छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 2500-2500 रुपये जुर्माना भी देना होगा।
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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल का कठोर कारावास
नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर के फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी जोगिंद्र सॉकटा ने बताया कि आरोपी संजय कुमार उर्फ लाडी पुत्र गुलाबोराम निवासी चंद्र कलां तहसील टोहाना, जिला फतेहबाद, हरियाणा नाबालिग का पीछा कर उसे तंग करता था। उसके साथ छेड़छाड़ के साथ-साथ मोबाइल फोन पर भी उसे अभद्र भाषा में प्रयोग करता था।
इसकी जानकारी नाबालिग ने अपनी माता को दी और 2 जनवरी 2018 को महिला पुलिस थाना नाहन में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।

मंगलवार को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोषी को एक साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को एक अन्य धारा में 6 माह का कठोर कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जबकि एक अन्य धारा में अदालत ने दोषी को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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