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Sirmour News: किरायेदार ने समझौते के बाद भी नहीं छोड़ा मकान, अब 1.09 लाख चुकाने होंगे

Fri, 04 Sep 2026 11:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:45 PM IST
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court news sirmour
नाहन। सिविल जज अंशुल मलिक की अदालत ने देविंद्र किशोर बंसल बनाम अश्वनी कुमार मामले में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी को 1,09,200 रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस राशि पर मुकदमा दायर होने की तारीख से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने का आदेश दिया। मामले के अनुसार वादी ने अश्वनी कुमार को नाहन स्थित मकान 2,500 रुपये मासिक किराये पर दिया था। वर्ष 2018 में दोनों के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत प्रतिवादी को 31 दिसंबर 2020 तक मकान खाली करना था। इसके बावजूद उसने मकान खाली नहीं किया और बाद में 8 अप्रैल 2022 को कब्जा छोड़ा। वादी ने इस अवधि के उपयोग एवं कब्जा शुल्क की मांग की थी। प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुआ और 20 सितंबर 2023 को एक्स पार्टी कर दिया गया। वादी की गवाही और प्रस्तुत दस्तावेजों को आधार मानते हुए अदालत ने 1,09,200 रुपये की रिकवरी की डिक्री जारी की। संवाद
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