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Sirmour News: अदालत 6
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चेक बाउंस मामले में अपील के निपटारे तक सजा पर रोक
नाहन। अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजा पर रोक लगाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह आदेश संजीव कुमार बनाम अर्चना मामले में दिया है।
यह मामला साल 2019 का है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मई 2026 संजीव कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन माह की कैद और 3,40,000 का जुर्माना/मुआवजा देने का आदेश दिया था। अब दोषसिद्धि के खिलाफ सलीम ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटान तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि संजीव को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50 हजार का व्यक्तिगत बांड और समान राशि की जमानतदार पेश करना होगा।
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नाहन। अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजा पर रोक लगाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह आदेश संजीव कुमार बनाम अर्चना मामले में दिया है।
यह मामला साल 2019 का है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मई 2026 संजीव कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन माह की कैद और 3,40,000 का जुर्माना/मुआवजा देने का आदेश दिया था। अब दोषसिद्धि के खिलाफ सलीम ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटान तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि संजीव को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50 हजार का व्यक्तिगत बांड और समान राशि की जमानतदार पेश करना होगा।
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