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Sirmour News: अदालत 3
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एनडीपीएस मामले में आरोपी की जमानत दोबारा खारिज
नाहन। नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े मामले में अदालत ने पांवटा साहिब निवासी अरुण कुमार की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी है। 6 अगस्त 2024 को पुरुवाला थाना में दर्ज मामले में पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित दवा के 3,080 कैप्सूल बरामद किए थे। आरोपी कोई लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर सके। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामले की जांच की। उधर, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने रिहाई की मांग करते हुए दलील दी कि इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी से भारी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त की गई हैं, जो कमर्शियल मात्रा (व्यावसायिक मात्रा) के दायरे में आती हैं। इससे पहले 16 जनवरी 2025 को अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
संवाद
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नाहन। नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े मामले में अदालत ने पांवटा साहिब निवासी अरुण कुमार की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी है। 6 अगस्त 2024 को पुरुवाला थाना में दर्ज मामले में पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित दवा के 3,080 कैप्सूल बरामद किए थे। आरोपी कोई लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर सके। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामले की जांच की। उधर, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने रिहाई की मांग करते हुए दलील दी कि इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी से भारी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त की गई हैं, जो कमर्शियल मात्रा (व्यावसायिक मात्रा) के दायरे में आती हैं। इससे पहले 16 जनवरी 2025 को अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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