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Sirmour News: अदालत 3 ,
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चरस बरामदगी मामले में कुपवी का व्यक्ति दोषमुक्त
नाहन। एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने जिला शिमला के कुपवी निवासी मंगत राम को दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला 7 मार्च 2024 को पुलिस थाना शिलाई में दर्ज है। पुलिस टीम ने कंदोधर क्षेत्र में आरोपी के कब्जे से 1.093 किलोग्राम चरस बरामदगी का दावा किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 16 गवाह पेश किए, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला तलाशी और जब्ती प्रक्रिया में खामियों और विरोधाभासों से भरा है।
संवाद
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नाहन। एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने जिला शिमला के कुपवी निवासी मंगत राम को दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला 7 मार्च 2024 को पुलिस थाना शिलाई में दर्ज है। पुलिस टीम ने कंदोधर क्षेत्र में आरोपी के कब्जे से 1.093 किलोग्राम चरस बरामदगी का दावा किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 16 गवाह पेश किए, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला तलाशी और जब्ती प्रक्रिया में खामियों और विरोधाभासों से भरा है।
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