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Sirmour News: अदालत 2
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शिक्षा बोर्ड को प्रमाणपत्र में त्रुटि ठीक करने का आदेश
नाहन। मैट्रिक परीक्षा प्रमाणपत्र में नाम की गलती को लेकर अदालत ने छात्र अजय कुमार के पक्ष में निर्णय देते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को रिकॉर्ड में सुधार कर नया प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार छात्र अजय कुमार के दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उसका नाम अजय दर्ज था। पिता का नाम धर्मवीर और माता का नाम सरोज अंकित किया गया था।
अदालत को बताया गया कि गलत नाम दर्ज होने के कारण आगे की पढ़ाई में गंभीर परेशानियां आ रही हैं। शिक्षा बोर्ड और संबंधित अधिकारियों से कई बार सुधार का आग्रह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर, अदालत ने स्पष्ट किया कि छात्र का सही नाम अजय कुमार, पिता का नाम धर्मबीर सिंह और माता का नाम सरोज देवी ही माना जाएगा। इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम संबंधी त्रुटियों के कारण भविष्य प्रभावित हो रहा है।
संवाद
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नाहन। मैट्रिक परीक्षा प्रमाणपत्र में नाम की गलती को लेकर अदालत ने छात्र अजय कुमार के पक्ष में निर्णय देते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को रिकॉर्ड में सुधार कर नया प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार छात्र अजय कुमार के दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उसका नाम अजय दर्ज था। पिता का नाम धर्मवीर और माता का नाम सरोज अंकित किया गया था।
अदालत को बताया गया कि गलत नाम दर्ज होने के कारण आगे की पढ़ाई में गंभीर परेशानियां आ रही हैं। शिक्षा बोर्ड और संबंधित अधिकारियों से कई बार सुधार का आग्रह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर, अदालत ने स्पष्ट किया कि छात्र का सही नाम अजय कुमार, पिता का नाम धर्मबीर सिंह और माता का नाम सरोज देवी ही माना जाएगा। इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम संबंधी त्रुटियों के कारण भविष्य प्रभावित हो रहा है।
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