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एनडीपीएस मामले के एक दोषी को 3 साल की जेल, 25 हजार जुर्माना

Tue, 22 Mar 2022 11:45 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Mar 2022 11:45 PM IST
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court give three years jail to one victim in ndps case  and 25000 thousand fine in nahan
court give three years jail to one victim in ndps case and 25000 thousand fine in nahan
नाहन (सिरमौर)। विशेष न्यायाधीश सिरमौर आरके चौधरी की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत आरोपी ज्योति स्वरूप पुत्र किशन चंद निवासी यशवंतनगर (राजगढ़) को दोषी करार देते हुए तीन साल के साधारण कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी ज्योति स्वरूप को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी तरह अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा-18 के तहत भी अदालत ने दोषी को दो साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में भी दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। उन्होंने बताया कि मामला 6 फरवरी 2018 का है। इस दिन एएसआई कश्मीर सिंह अन्य पुलिस जवानों के साथ यशवंत नगर में वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी बीच पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ज्योति स्वरूप नाम का व्यक्ति चरस व अफीम बेचने का अवैध धंधा करता है।
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सूचना के आधार पर पुलिस टीम यशवंतनगर में स्थित ज्योति स्वरूप की रेडीमेट कपड़ों की दुकान में पहुंची। आरोपी की दुकान में कुर्सी के सामने तीन दराज थे। पहले दराज की जांच करने पर रंगीन बैग से 235 ग्राम चरस व 301 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में मंगलवार को अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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