फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   court decession sirmour

Sirmour News: एफआईआर की सत्यापित प्रति तलब, विभागीय कार्रवाई की मांग खारिज

Thu, 11 Jun 2026 11:47 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jun 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
court decession sirmour
नाहन। ट्रायल कोर्ट ने साल 2023 के एक आपराधिक मामले में विभागीय कार्रवाई की मांग को टिकाऊ न मानते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही एफआईआर की स्थिति की पुष्टि के लिए पुलिस से आधिकारिक रिपोर्ट तलब की है। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास गुप्ता ने सुमित सोफत बनाम राज्य मामले में पारित किया है। दरअसल आवेदनकर्ता सुमित सोफत ने 7 जनवरी, 2023 की घटना पर एफआईआर दर्ज करने और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की थी। अदालत में सामने आया कि विभागीय कार्रवाई की मांग पहले ही 19 सितंबर 2024 के आदेश में अस्वीकार की जा चुकी थी, जबकि एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अदालत ने पाया कि घटना से संबंधित एफआईआर 28 मार्च 2025 को थाना पांवटा साहिब में दर्ज है। अब, अदालत ने संबंधित एसएचओ को निर्देश दिया कि उक्त एफआईआर की सत्यापित प्रति 16 जून 2026 तक न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed