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Sirmour News: चेक बाउंस मामले में अपील स्वीकार, सजा निलंबित

Fri, 12 Jun 2026 11:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 11:56 PM IST
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court decession in cheque bounce case
नाहन। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की सजा पर रोक लगाई है। अदालत ने यह आदेश अमित बनाम स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक मामले में दिया है। साल 2021 के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ ने 24 अप्रैल 2026 को अमित को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और 1,34,000 रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। अब दोष सिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अपील के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटान तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि अमित को दो महीने के भीतर मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। साथ ही 50,000 की व्यक्तिगत जमानत और एक समान राशि की एक जमानत प्रस्तुत करना होगा। संवाद
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