फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   check bounce case

Sirmour News: दोस्ताना ऋण लेना पड़ा भारी, चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की सजा

Wed, 08 Jul 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jul 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
check bounce case
2--
विज्ञापन

दोस्ताना ऋण लेना पड़ा भारी, चेक बाउंस
मामले में आरोपी को एक साल की सजा
-राजगढ़ क्षेत्र में साल 2022 का मामला, मैत्रीपूर्ण संबंध के चलते उधार ली थी 2.50 लाख रुपये की रकम
- न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब चार साल पहले लिए दोस्ताना ऋण को न चुकाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ा। अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी गीता राम को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित पक्ष को 2.50 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि मुआवजा न देने की स्थिति में दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला साल 2022 को तहसील राजगढ़ क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता गुरदयाल सिंह ने अदालत को बताया कि गीता राम ने सितंबर महीने में मैत्रीपूर्ण संबंध के चलते 2.50 लाख रुपये उधार लिए थे। उसने अप्रैल 2024 तक उधार राशि चुकाने का वचन दिया था लेकिन आरोपी देनदारियों को चुकाने में विफल रहा। उसने 2 जनवरी 2023 को 2,50,000 की राशि का एक चेक जारी किया लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया।
विज्ञापन

कानूनी नोटिस देने के बावजूद आरोपी ने न तो रकम लौटाई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसले में कहा कि आरोपी अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed