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Sirmour News: एनडीपीएस मामले में आरोपी की जमानत मंजूर

Thu, 03 Sep 2026 11:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:52 PM IST
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bail to accused by court
नाहन। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में बंद मोहम्मद फैजान के जमानत बांड स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं। पांवटा साहिब थाने में 11 मई 2025 को आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22 और 29 के तहत मामला दर्ज हुआ था और वह मॉडल सेंट्रल जेल नाहन में बंद है। अदालत के समक्ष बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) में फैजान को जमानत प्रदान की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमानत की शर्तें निर्धारित की थीं। आरोपी की ओर से आवश्यक व्यक्तिगत व जमानती बांड पेश किए गए, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे तुरंत रिहा किया जाए। संवाद
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