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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Fri, 15 Jul 2022 11:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 11:24 PM IST
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Additional sessions judge in Nahan sentenced guilty of raping a minor 20 years rigrous punishment
संवाद न्यूज एजेंसी
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नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अरविंद कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी 20 साल कठोर कारावास और 11,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि एक मई 2018 को दोषी कर्म चंद पुत्र बीरू राम निवासी बाड़ा चकली, डाकघर टिकरी कुठार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर नाबालिग के घर पहुंचा। उसने नाबालिग से पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही नाबालिग पानी लेने के लिए अंदर गई तो कर्म चंद भी उसके पीछे कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी।
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इसके बाद आरोपी ने नाबालिग से जबरन दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। जब पीड़िता के परिजन घर पहुंचे तो उसने आपबीती सुनाई। परिजनों ने पुलिस थाना पच्छाद में मामला दर्ज कराया। पच्छाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और तफ्तीश पूरी करने पर अदालत में चालान पेश किया।
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अतिरिक्त जिला न्यायवादी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि अदालत ने 15 गवाहों व सबूतों के आधार पर कर्म चंद को दोषी पाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने भादंसं की धारा 342 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना, धारा 376 (3) के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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