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Sirmour News: सड़क दुर्घटना मामले का आरोपी दोषमुक्त
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नाहन। अदालत ने करीब छह साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में उत्तराखंड के देहरादून निवासी राहुल निदावत को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
22 जुलाई 2020 को सदर थाना नाहन में रमेश चंद के अनुसार, दोपहर करीब 2:30 बजे रुखड़ी के पास उत्तराखंड नंबर की तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। हादसे में रमेश चंद और उनके दोस्त सोनू को चोटें आई थीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279, 337 और 338 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों और 11 गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया। मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं कर सका। साक्ष्यों के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राहुल निदावत को आरोपों से बरी कर दिया।
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22 जुलाई 2020 को सदर थाना नाहन में रमेश चंद के अनुसार, दोपहर करीब 2:30 बजे रुखड़ी के पास उत्तराखंड नंबर की तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। हादसे में रमेश चंद और उनके दोस्त सोनू को चोटें आई थीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279, 337 और 338 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों और 11 गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया। मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं कर सका। साक्ष्यों के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राहुल निदावत को आरोपों से बरी कर दिया।
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