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श्री रेणुका जी में लगी धारा-144

Mon, 05 Nov 2018 09:12 PM IST
Updated Mon, 05 Nov 2018 09:12 PM IST
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श्री रेणुका जी में लगी धारा-144
नाहन (सिरमौर)। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक एवं तीर्थ स्थल श्री रेणुका जी में 18 से 23 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय रेणुका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने उत्सव की तैयारियों को पूर्ण रूप देना शुरू कर दिया है। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा-144 लगा दी है।
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उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते श्री रेणुकाजी मेला के दौरान 18 से 23 नवंबर तक श्री रेणुका जी क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत ददाहू, खालाक्यार तथा श्री रेणुकाजी मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा अग्नि शस्त्र, लाठी, तेजधार हथियार, घातक शस्त्र तथा विस्फोटक पदार्थ को साथ ले जाना वर्जित रहेगा। उन्होंने बताया कि यह निर्णय रेणुका मेले में पधारने वाले लोगों, पर्यटकों तथा आगंतुकों की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया है। यह आदेश मेले में हिफाजत व सुरक्षा में तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा मेले के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मेला क्षेत्र में शराब आदि के सेवन पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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