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लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किए तो होगी कानूनी कार्रवाई
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लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किए तो होगी कार्रवाई
धारा 144 के तहत डीसी ने दिए हथियार जमा करने के आदेश
सिरमौर जिले में 8316 लोगों को जारी हुए हैं बंदूकों के लाइसेंस
अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने होंगे। ऐसा नहीं करने की सूरत में लाइसेंस धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी ललित जैन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए जिले में सभी बंदूक, हथियार एवं अन्य विस्फोटक सामग्री को तुरंत जमा करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 23 मई को मतगणना के उपरांत एक सप्ताह तक जारी रहेंगे। अधिसूचना के अनुसार जिला दंडाधिकारी की ओर से सभी बंदूक/हथियार धारकों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी बंदूकें एवं विस्फोटक सामग्री को अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा मालखाना में जमा करवाएं। हथियार जमा करने पर रसीद संबधित अधिकारी अथवा कर्मचारी से अवश्य लें। जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि जिले में कुल 8316 बंदूक धारक हैं। इन्हें प्रशासन की ओर से लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंदूकें और अन्य हथियार एवं विस्फोटक सामग्री जमा न करने पर संबधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री और होमगार्ड पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को जान का खतरा है, उन्हें प्रशासन ने आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल अथवा बंदूक के लाइसेंस जारी किए गए हैं। पुलिस ऐसे लोगों का पुन: आकलन करेगी। यदि संबंधित व्यक्ति को वास्तव में जान का खतरा है तो उस स्थिति में यह आदेश उन पर भी लागू नहीं होंगे।
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धारा 144 के तहत डीसी ने दिए हथियार जमा करने के आदेश
सिरमौर जिले में 8316 लोगों को जारी हुए हैं बंदूकों के लाइसेंस
अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने होंगे। ऐसा नहीं करने की सूरत में लाइसेंस धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी ललित जैन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए जिले में सभी बंदूक, हथियार एवं अन्य विस्फोटक सामग्री को तुरंत जमा करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 23 मई को मतगणना के उपरांत एक सप्ताह तक जारी रहेंगे। अधिसूचना के अनुसार जिला दंडाधिकारी की ओर से सभी बंदूक/हथियार धारकों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी बंदूकें एवं विस्फोटक सामग्री को अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा मालखाना में जमा करवाएं। हथियार जमा करने पर रसीद संबधित अधिकारी अथवा कर्मचारी से अवश्य लें। जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि जिले में कुल 8316 बंदूक धारक हैं। इन्हें प्रशासन की ओर से लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंदूकें और अन्य हथियार एवं विस्फोटक सामग्री जमा न करने पर संबधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री और होमगार्ड पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को जान का खतरा है, उन्हें प्रशासन ने आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल अथवा बंदूक के लाइसेंस जारी किए गए हैं। पुलिस ऐसे लोगों का पुन: आकलन करेगी। यदि संबंधित व्यक्ति को वास्तव में जान का खतरा है तो उस स्थिति में यह आदेश उन पर भी लागू नहीं होंगे।