फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   उद्यमी 30 सितंबर तक करवा सकते हैं अपना पंजीकरण

उद्यमी 30 सितंबर तक करवा सकते हैं अपना पंजीकरण

Fri, 28 Sep 2018 10:53 PM IST
Updated Fri, 28 Sep 2018 10:53 PM IST
विज्ञापन
उद्यमी 30 सितंबर तक करवा सकते हैं अपना पंजीकरण
उद्यमी तीस तक करवा सकते हैं पंजीकरण
विज्ञापन

नाहन (सिरमौर)। राज्य सरकार के प्रयास से भारत सरकार ने विनिर्माण सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रदेश में स्थापित नई और व्यापक विस्तार वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 की घोषणा की है। यह योजना एक अप्रैल 2017 से लागू होकर 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। जिला उद्योग केंद्र नाहन के महाप्रबंधक ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि जिन औद्योगिक इकाइयों ने एक अप्रैल 2017 से वाणिज्यिक उत्पादक की शुरुआत की है, वे भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के पोर्टल पर 30 सितंबर को रात 12 बजे तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यदि कोई उद्यमी अपना पंजीकरण नहीं कर पाया तो वह योजना के अंतर्गत देय प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर के पश्चात सभी इकाइयों को अपना वाणित्यक उत्पादन शुरू करने से पहले अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास योजना 2017 की मुख्य विशेषताओं में प्लॉट और मशीन पर 30 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी इसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये उपलब्ध होगी। उन्होंने सभी उद्यमियों को सलाह दी है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण करवा लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed