फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   पूरा दिन अदालत में खड़े रखे आठ लापरवाह चालक

पूरा दिन अदालत में खड़े रखे आठ लापरवाह चालक

Sat, 16 Mar 2019 08:10 PM IST
rajeshwar  gautam rajeshwar gautam
Updated Sat, 16 Mar 2019 08:10 PM IST
विज्ञापन
पूरा दिन अदालत में खड़े रखे आठ लापरवाह चालक
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

पांवटा साहिब (सिरमौर)। शराब पीकर वाहन चलाना आठ वाहन चालकों को काफी महंगा पड़ गया। अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालने की एवज में वाहन चालकों को अदालत ने एक दिन खड़ा रहने की सजा सुनाई। सभी आरोपियों को अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक अदालत परिसर में ही खड़ा रहने के आदेश सुनाए। मोटर वाहन अधिनियमों के तहत पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने 129 वाहन चालकों के चालान किए थे। इनमें आठ चालकों ने शराब पीकर वाहन चलाया था। इनको अदालत ने दिनभर अदालत परिसर में खड़ा रहने के साथ दो-दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई। मोटर अधिनियम के तहत 129 चालकों पर अदालत ने 1.45 लाख का जुर्माना किया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-एक की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने आरोपी वाहन चालकों को सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पांवटा थाना और यातायात पुलिस टीम ने करीब 129 वाहनों के चालान काटे थे। इन चालानों को कोर्ट में निपटारे के लिए पेश किया गया। इन चालकों से 145900 राशि जुर्माना वसूला गया। अदालत ने नशा कर वाहन चलाने वाले आठ आरोपी चालकों को एक दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने और दो-दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। एडीए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-एक की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने एक दिन की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed