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दोषी जेसीबी चालक को एक माह का कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन गीतिका कपिला की अदालत ने मंगलवार को लापरवाही से जेसीबी मशीन चलाने वाले चालक को एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी चालक पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि 5 दिसंबर 2016 को सचिन देव पुत्र ब्रह्मानंद शर्मा गांव संदड़ाह स्कूटी नंबर एचपी 18-7012 पर अपने गांव से खैरी जा रहा था। जब सचिन मोलर से कुछ ही दूरी पर पालनू के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे एक जेसीबी मशीन के चालक ने लापरवाही से मशीन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में सचिन देव शर्मा को भारी चोटें आई थीं। इसके बाद मामला रेणुका पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने छानबीन करने के बाद चालान बनाकर मामला अदालत में पेश किया। अदालत में ट्रायल के बाद मंगलवार को दोषी गुमान सिंह पुत्र जालम सिंह गांव छेतली तहसील शिलाई को एक माह के साधारण कारावास के साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी चालक को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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नाहन (सिरमौर)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन गीतिका कपिला की अदालत ने मंगलवार को लापरवाही से जेसीबी मशीन चलाने वाले चालक को एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी चालक पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि 5 दिसंबर 2016 को सचिन देव पुत्र ब्रह्मानंद शर्मा गांव संदड़ाह स्कूटी नंबर एचपी 18-7012 पर अपने गांव से खैरी जा रहा था। जब सचिन मोलर से कुछ ही दूरी पर पालनू के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे एक जेसीबी मशीन के चालक ने लापरवाही से मशीन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में सचिन देव शर्मा को भारी चोटें आई थीं। इसके बाद मामला रेणुका पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने छानबीन करने के बाद चालान बनाकर मामला अदालत में पेश किया। अदालत में ट्रायल के बाद मंगलवार को दोषी गुमान सिंह पुत्र जालम सिंह गांव छेतली तहसील शिलाई को एक माह के साधारण कारावास के साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी चालक को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।