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लापरवाही से वाहन चलाने पर छह माह कैद
Updated Sat, 25 Nov 2017 07:18 PM IST
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लापरवाही से वाहन चलाने पर छह माह कैद
स्कूल बस चालक ने मारी थी कार को टक्कर
नाहन (सिरमौर)।
तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का अभियोग साबित होने पर एक निजी स्कूल की बस के चालक को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने छह माह कैद की सजा सुनाई है वहीं उसे 1750 रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने यह फैसला सुनाया जिसमें निजी स्कूल के चालक राजेश कुमार निवासी सेन की सेर को छह माह कैद की सजा सुनाई गई।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 26 नवंबर 2015 को आरोपी राजेश कुमार होली हार्ट स्कूल की बस नंबर एचपी18ए-3907 को तेज रफ्तार से चलाता हुआ शिमला रोड की तरफ आया। इसने सुरला सड़क से मुख्य नाहन की तरफ आ रही कार नंबर एचपी 71-8008 को बिरोजा फैक्ट्री के निकट टक्कर मार दी जिसमें कार चालक जयपाल सिंह चौहान को काफी चोटें आई। वहीं कार को भी नुकसान हुआ था।
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सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि पुलिस ने उपरोक्त दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन के बाद अदालत में चालान पेश किया था, जिस पर अदालत ने आज फैसला सुनाया।
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स्कूल बस चालक ने मारी थी कार को टक्कर
नाहन (सिरमौर)।
तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का अभियोग साबित होने पर एक निजी स्कूल की बस के चालक को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने छह माह कैद की सजा सुनाई है वहीं उसे 1750 रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने यह फैसला सुनाया जिसमें निजी स्कूल के चालक राजेश कुमार निवासी सेन की सेर को छह माह कैद की सजा सुनाई गई।
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सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 26 नवंबर 2015 को आरोपी राजेश कुमार होली हार्ट स्कूल की बस नंबर एचपी18ए-3907 को तेज रफ्तार से चलाता हुआ शिमला रोड की तरफ आया। इसने सुरला सड़क से मुख्य नाहन की तरफ आ रही कार नंबर एचपी 71-8008 को बिरोजा फैक्ट्री के निकट टक्कर मार दी जिसमें कार चालक जयपाल सिंह चौहान को काफी चोटें आई। वहीं कार को भी नुकसान हुआ था।
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सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि पुलिस ने उपरोक्त दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन के बाद अदालत में चालान पेश किया था, जिस पर अदालत ने आज फैसला सुनाया।
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