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मतदाता पहचान पत्र के विकल्प में होगा अन्य दस्तावेजों का प्रयोग: बड़ालिया
Updated Mon, 06 Nov 2017 08:32 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)।
मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज प्रयोग किए जा सकते हैं। चुनाव संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी बीसी बडालिया ने कहा कि मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पहचान पत्रों को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र भी मतदान के समय दिखाए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई व एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची को भी वोटर पहचान पत्र के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त पहचान के संबंध में उस समय लेखन व वर्तनी की अशुद्धि को नजर अंदाज किया जाना चाहिए, जब इस पहचान पत्र से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा सके। किसी अन्य निर्वाचन सभा के निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी ईपीआईसी उस स्थिति में स्वीकार किए जाएंगे जब मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो जहां वह मतदान करने आया है। यदि फोटो के बेमेल के कारण मतदाता की पहचान करना सुनिश्चित न हो तो मतदाता को उपरोक्त निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त हरबंस नेगी, सीएमओ डॉ. संजय शर्मा, तहसीलदार चुनाव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।
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नाहन (सिरमौर)।
मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज प्रयोग किए जा सकते हैं। चुनाव संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी बीसी बडालिया ने कहा कि मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पहचान पत्रों को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र भी मतदान के समय दिखाए जा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई व एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची को भी वोटर पहचान पत्र के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त पहचान के संबंध में उस समय लेखन व वर्तनी की अशुद्धि को नजर अंदाज किया जाना चाहिए, जब इस पहचान पत्र से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा सके। किसी अन्य निर्वाचन सभा के निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी ईपीआईसी उस स्थिति में स्वीकार किए जाएंगे जब मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो जहां वह मतदान करने आया है। यदि फोटो के बेमेल के कारण मतदाता की पहचान करना सुनिश्चित न हो तो मतदाता को उपरोक्त निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त हरबंस नेगी, सीएमओ डॉ. संजय शर्मा, तहसीलदार चुनाव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।