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Shimla News: जातिसूचक शब्द कहने और धमकी देने के मामले में केस, जानें विस्तार से
Wed, 22 Oct 2025 08:16 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 22 Oct 2025 08:16 PM IST
सार
शिमला के सुन्नी क्षेत्र में जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने और धमकाने के मामले में मामला दर्ज हो चुका है। पढ़ें पूरी खबर...
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एफआईआर दर्ज।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
सुन्नी क्षेत्र में जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने और धमकाने के मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में रीता देवी ने बताया कि मोहन लाल नाम के शख्स ने उन्हें जातिसूचक शब्द कहर अपमानित किया और उसे सार्वजनिक जलस्रोत का उपयोग करने के आधार से वंचित किया गया। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने जीरो एफआईआर के आधार पर धारा 3(1) (आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) एससी एंड एसटी (पीओए) अधिनियम और धारा 351(2) बीएनएस के तहत थाना सुन्नी में केस दर्जकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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चिड़गांव में रास्ता रोकने और धमकाने पर केस
चिड़गांव क्षेत्र में रास्ता रोकने और धमकाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। थाना चिड़गांव में दी शिकायत में काकू निवासी तांगणु ने बताया कि 20 अक्तूबर को जब वह चिड़गांव बाजार में था तो एक शख्स ने उसका रास्ता रोकने के साथ ही धमकाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान भीष्म नाम के शख्स ने उसके साथ जातीय आधार पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है।
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