शिमला: हाईकोर्ट ने कहा- विवाह का ढोंग कर महिला को प्रताड़ित किया तो 498-ए में चलेगा मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:45 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 498-ए (विवाहित महिला के साथ क्रूरता) के तहत के तहत पति शब्द का अर्थ केवल कानूनी रूप से वैध शादी तक ही सीमित नहीं है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क