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Rampur Bushahar News: चिट्टा के साथ पकड़े दो युवकों को एक-एक साल का कारावास, 10 हजार जुर्माना
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. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
. चार साल पहले रामपुर के पाटबंगला में दो युवकों से पकड़ा था चिट्टा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर में चिट्टे के साथ पकड़े दो आरोपियों को अदालत ने एक-एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर की अदालत ने मंगलवार को आरोपी शिमला जिला के ननखड़ी तहसील, टपरोग गांव निवासी 26 वर्षीय रितिज शर्मा और टपरोग के ही 26 वर्षीय प्रांशुल को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 14 मई 2022 को पुलिस की टीम गश्त पर थी। रात 8:30 बजे दो युवक रामपुर के पाटबंगला एचआरटीसी वर्कशॉप की तरफ से पैदल आ रहे थे। दोनों युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर पीछे भागने लगे। भागते हुए एक युवक ने जेब से कुछ वस्तु निकालकर सड़क से नीचे फेंकी। पुलिस ने दोनों युवकों को काबू किया और फेंकी हुई वस्तु के बारे में पूछा, जिस पर वे कोई संतोषजनक उत्तर न दे सके। पूछने पर दोनों युवकों ने अपने नाम रितिज और प्रांशुल बताया। बरामद पॉलीथीन पैकेट को खोला गया, जिसमें चिट्टा पाया गया। चालान पेश होने के बाद कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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. चार साल पहले रामपुर के पाटबंगला में दो युवकों से पकड़ा था चिट्टा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर में चिट्टे के साथ पकड़े दो आरोपियों को अदालत ने एक-एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर की अदालत ने मंगलवार को आरोपी शिमला जिला के ननखड़ी तहसील, टपरोग गांव निवासी 26 वर्षीय रितिज शर्मा और टपरोग के ही 26 वर्षीय प्रांशुल को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 14 मई 2022 को पुलिस की टीम गश्त पर थी। रात 8:30 बजे दो युवक रामपुर के पाटबंगला एचआरटीसी वर्कशॉप की तरफ से पैदल आ रहे थे। दोनों युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर पीछे भागने लगे। भागते हुए एक युवक ने जेब से कुछ वस्तु निकालकर सड़क से नीचे फेंकी। पुलिस ने दोनों युवकों को काबू किया और फेंकी हुई वस्तु के बारे में पूछा, जिस पर वे कोई संतोषजनक उत्तर न दे सके। पूछने पर दोनों युवकों ने अपने नाम रितिज और प्रांशुल बताया। बरामद पॉलीथीन पैकेट को खोला गया, जिसमें चिट्टा पाया गया। चालान पेश होने के बाद कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।