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Rampur Bushahar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Tue, 29 Nov 2022 10:33 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2022 10:33 PM IST
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रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किनौर एट रामपुर (पोक्सो कोर्ट) की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 31 अगस्त 2017 को आरोपी देवराज पुत्र जैसीराम, निवासी जिला कुल्लू नाबालिग को शादी करने की नियत से स्कूल से बहला फुसलाकर ले गया। इस दौरान वह उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गया, क्योंकि पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
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इसके बाद वह उसे हरियाणा के पानीपत ले गया और वहां रहने लगा। कुछ दिनों के बाद ही वह पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा और शराब पीकर मारपीट भी करता था। एक दिन पीड़िता ने अपने रहने के बारे में अपनी मां को सूचना दी। इसके बाद मां पुलिस को लेकर वहां पहुंची और पीड़िता को वापस घर लाया गया।
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इस बीच देवराज फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे तीन वर्ष के बाद गिरफ्तार किया। इसके बाद मुकदमा अदालत में चला और सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की। दोषी को यह सजा पोक्सो एक्ट और नाबालिग को भगाने के आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई है।
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