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सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार की सेवाएं लेगी सरकार: जगत

Thu, 04 Jan 2024 06:34 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jan 2024 06:34 PM IST
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कहा, पूर्व सरकार के समय नहीं हुई भर्ती, अब सरकार भर रही नौ सौ पद : जगत सिंह
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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। प्रदेश राजस्व विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है और पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार सहित विभिन्न पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में लोगों के राजस्व संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार की सेवाएं लेने का फैसला लिया है। साथ ही राजस्व विभाग में पटवारियों के नौ सौ पद भरने का भी फैसला कैबिनेट में लिया गया है। यह बात कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर में कही। उन्होंने कहा कि पूर्व के वर्षों की बात करें तो राजस्व विभाग में पटवारियों की भर्ती नहीं हो पाई है। इस कारण वर्तमान समय में पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदारों की खासी कमी चल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदारों को तैनात करेगी। पटवारी को 20,000 रुपये, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये प्रतिमाह सरकार की ओर से दिए जाएंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में नौ सौ पटवारियों की भर्ती की जाएगी, लेकिन पटवारी भर्ती के बाद करीब दो साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके चलते पटवारी को सेवाएं देने के लिए करीब तीन वर्ष का समय लगेगा। हालांकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों के राजस्व कार्य प्रभावित न हो इसके लिए सरकार ने सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को फिर से सेवाएं देने का निर्णय लिया है।




भू-राजस्व कानून में किया संशोधन, टाईम बांड से समय पर होंगे कार्य

राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत लोगों के राजस्व कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाएगा। संशोधित अधिनियम के तहत डिमार्केशन, पार्टेशन और म्यूटेशन के लिए समयावधि तय की है। इस अवधि के गुजर जाने के बाद संबंधित अधिकारी को तीन माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी यदि कार्य नहीं होता तो संबंधित अधिकारी पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यही कानून अपील के समय में भी अपनाया जाएगा।
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