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Rampur Bushahar News: चरस तस्करी के दोषी को दस साल का कारावास, एक लाख जुर्माने की सजा

Tue, 30 Apr 2024 07:07 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Apr 2024 07:07 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
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वर्ष 2022 में डेढ़ किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था दोषी, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने डेढ़ किलोग्राम से अधिक चरस के साथ पकड़े गए एक दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। इसमें बालक राम (38), पुत्र धनु राम, गांव घाटू, डाकघर उरटू, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू को दोषी करार दिया गया है। फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने बताया कि दिनांक 14 जून 2022 को पुलिस पार्टी जब गश्त पर रवाना थी, तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली की बालक राम उपरोक्त बड़ीलांज के आसपास चरस बेचने वाला है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी लांज की तरफ रवाना हुई। रास्ते से पुलिस पार्टी ने दो गवाहों को अपने साथ लिया और सूचना के आधार पर बताए गए स्थान के आसपास छिप गए। शाम करीब पांच बजे मुख्वर खास ने एक व्यक्ति को पहचाना और बताया कि यही बालक राम है। बालक राम ने अपने हाथ में एक कैरी बैग उठा रखा था। पुलिस ने उसे काबू किया और बैग की तलाशी ली, जिसमें से 1.542 किलोग्राम चरस बरामद हुई। मुकदमे की तफ्तीश मुख्य आरक्षी विजय और जगदीश ने की। तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया। यहां पर कुल 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा और कमल चंदेल ने की।
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