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Rampur Bushahar News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 29 May 2024 11:07 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 29 May 2024 11:07 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहडू़ू पंकज कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला
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वर्ष 2017 में आरोपी ने दराट से हमला कर व्यक्ति को उतार दिया था मौत के घाट
संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहडू़ू की अदालत ने हत्या के दो अलग-लग मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को न्यायाधीश पंकज कुमार की अदालत ने सामने आए तथ्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार 15 अगस्त 2017 को मामले में दोषी ठहराए गए शुभम कुमार ने पहले नेपाली मूल के निवासी खोखिंदर पुन की शरौंथा गांव के समीप दराट से काटकर हत्या कर दी। इसके कुछ घंटे बाद आरोपी ने करछारी के समीप टाहलोटी में जोबनू राम को भी उसी दराट से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में आरोपी के खिलाफ हत्या के दो मामलों की अलग-अलग मामले दर्ज किए। मामले की छानबीन पुलिस चौकी टिक्कर और पुलिस थाना रोहड़ू के एएसआई भागीरथ और हवलदार आशीष ने की। जांच पूरी होने के बाद इस संबंध में अदालत में चालान पेश किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने दोनों अभियोगों में 38 गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी शुभम (28) पुत्र गोवर्धन सिंह, निवासी गांव करछारी, डाकघर शरौंथा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ 20,000 रुपये जुर्माना और धारा 429 के तहत पांच वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह और तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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