फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   punishment on rap case

Rampur Bushahar News: दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 16 Aug 2024 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Aug 2024 11:55 PM IST
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर एक युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गौतम नेगी पुत्र लोबजंग गांव बरी तहसील निचार जिला किन्नौर को पोक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है।
फैसले की जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने कहा कि 25 मई, 2020 को नाबालिग पीड़िता जब अपने पशुओं को बगीचे में चरा रही थी तो उसको बहला फुसलाकर आरोपी अपने साथ गांव बरी ले गया, जहां से दोनों एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर भावानगर गए। यहां पर आरोपी ने पीड़िता को अपने दोस्त के कमरे में ठहराया और रात को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। भावानगर से अगले दिन पीड़िता को बधाल ले गया, जहां पर आरोपी पीड़िता के साथ किसी रिश्तेदार के घर रुका और वहां पर भी शारीरिक संबंध बनाए। 28 मई, 2020 को पुलिस ने दोनों को दोगरी में पकड़ा और दोनों को पुलिस स्टेशन ले आई।
विज्ञापन

गौरतलब है कि पीड़िता की उम्र 14 वर्ष होने के कारण अपराध की गंभीरता अधिक मानी गई। अदालत में कुल 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्य को सच मानते हुए आरोपी को नाबालिग को भगाने व शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 20 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उपजिला न्यायवादी केएस जरयाल और कमल चंदेल ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed