फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Person convicted in cheque bounce case sentenced to one year in prison

Rampur Bushahar News: चेक बाउंस मामले में दोषी व्यक्ति को एक साल की कैद

Fri, 28 Aug 2026 11:00 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
शिकायतकर्ता को 1.30 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने एक लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही शिकायतकर्ता को 1.30 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यदि दोषी यह रकम नहीं चुकाता है, तो उसे चार महीने की साधारण कैद भी भुगतनी होगी। दोषी को यह भी आदेश दिया है कि वह फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजा दे। शिकायतकर्ता तिलक ने सुरेंद्र के खिलाफ 2019 में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता से अदालत के बाहर मामले को निपटाने का अनुरोध किया था। उसने वादा किया था कि वह दो महीने के भीतर पूरी राशि का भुगतान कर देंगे। इस समझौते के बाद आरोपी ने एक लाख रुपये का चेक जारी किया। यह चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजा लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया। आरोपी ने आरोपों से इन्कार किया और मुकदमे का दावा किया। हालांकि, बाद में उसने शिकायतकर्ता के मामले को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। आरोपी ने अदालत को बताया कि वह किस्तों में भुगतान करेगा। उसने पांच हजार रुपये का भुगतान करने की बात भी स्वीकार की। शेष राशि का भुगतान करने के लिए समय मांगा गया था लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने पाया कि आरोपी ने अपनी कानूनी देनदारी के निर्वहन के लिए चेक जारी किया था। चेक बाउंस होने और कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान न करने के सभी आवश्यक तत्व पूरे हुए। अदालत ने कहा कि आरोपी अपने बचाव में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed