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Rampur Bushahar News: क्रशर की बिजली बहाल करने के आदेश

Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
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पाशड़ा स्टोन क्रशर पर लगा 11.89 लाख का जुर्माना जमा
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शर्तों के साथ वापस लिए बिजली आपूर्ति बंद करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। पाशड़ा स्थित स्टोन क्रशर पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 11,89,375 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। क्रशर प्रबंधन ने यह राशि जमा करवा दी है। इसके बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्रशर की बिजली आपूर्ति बहाल करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, इसके लिए वैध संचालन सहमति प्राप्त करने और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का नियमित संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने की शर्तें रखी गई हैं।

एक दिसंबर, 2025 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत विद्युत बोर्ड को क्रशर की बिजली आपूर्ति काटने के निर्देश दिए थे। बोर्ड के अधिकारियों ने 26 फरवरी, 2026 को इकाई का निरीक्षण किया था। निरीक्षण और अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार, क्रशर की बिजली आपूर्ति पहले ही काट दी गई थी। छह अप्रैल, 2026 को इकाई पर 11,89,375 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। इसे अब क्रशर प्रबंधन ने जमा करवा दिया है। बोर्ड ने अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी रामपुर को क्रशर के पिछले तीन माह के बिजली बिल उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया है, ताकि मामले में आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन की निगरानी की जा सके।
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