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लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को 1 साल की कैद, 5 हजार जुर्माना
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छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की कैद, 5 हजार जुर्माना
अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
फाग मेले के दौरान 2012 में दुकान में आकर किया था अभद्र व्यवहार
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 323 और 509 के तहत दर्ज मामले पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर की अदालत ने वीरवार को अभियुक्त विक्रमजीत सिंह, पुत्र गुलाब सिंह, गांव निरसू, तहसील रामपुर, जिला शिमला को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2012 को शिकायतकर्ता अमृता, पत्नी रोशन लाल गांव सराहन, तहसील रामपुर, जिला शिमला अपनी बेटी के साथ रामपुर में फाग मेले में ढाबा चला रही थी। इस दौरान विक्रमजीत नशे की हालत में ढाबे में आया और गिमटे का ऑर्डर दिया। इस दौरान शराब के नशे में उसने अमृता से उसकी बेटी के बारे में पूछताछ की और बाद में अभद्र व्यवहार करने लगा। उसने रोशन लाल के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और झगड़ा करने लगा। इसके बाद पुलिस थाना रामपुर में विक्रमजीत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया और मामले की जांच एएसआई जगत सिंह ने की। इस मामले की सुनवाई के दौरान 5 गवाहों ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में बहिष्कार किया और आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत एक साल के साधारण कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 30 दिन की साधारण जेल भुगतनी होगी। वहीं, भादंसं की धारा 323 के तहत 6 माह की साधारण जेल और एक हजार रुपये जुर्माना किया है, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 509 के तहत छह माह की साधारण कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सूरज मोहिनी नेगी ने की।
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अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
फाग मेले के दौरान 2012 में दुकान में आकर किया था अभद्र व्यवहार
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 323 और 509 के तहत दर्ज मामले पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर की अदालत ने वीरवार को अभियुक्त विक्रमजीत सिंह, पुत्र गुलाब सिंह, गांव निरसू, तहसील रामपुर, जिला शिमला को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2012 को शिकायतकर्ता अमृता, पत्नी रोशन लाल गांव सराहन, तहसील रामपुर, जिला शिमला अपनी बेटी के साथ रामपुर में फाग मेले में ढाबा चला रही थी। इस दौरान विक्रमजीत नशे की हालत में ढाबे में आया और गिमटे का ऑर्डर दिया। इस दौरान शराब के नशे में उसने अमृता से उसकी बेटी के बारे में पूछताछ की और बाद में अभद्र व्यवहार करने लगा। उसने रोशन लाल के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और झगड़ा करने लगा। इसके बाद पुलिस थाना रामपुर में विक्रमजीत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया और मामले की जांच एएसआई जगत सिंह ने की। इस मामले की सुनवाई के दौरान 5 गवाहों ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में बहिष्कार किया और आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत एक साल के साधारण कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 30 दिन की साधारण जेल भुगतनी होगी। वहीं, भादंसं की धारा 323 के तहत 6 माह की साधारण जेल और एक हजार रुपये जुर्माना किया है, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 509 के तहत छह माह की साधारण कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सूरज मोहिनी नेगी ने की।
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