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कि न्नौर जिले में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खुली रहेगी दुकाने
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार की ओर से कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिलों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। यह जानकारी जिला दंडाधिकारी गोपाल चंद ने दी है।
उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना का कोई भी मामला न होने के कारण यह जिला ग्रीन जोन में आता है। ग्रीन जोन वाले जिलों में सभी प्रकार की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति है। जिले में नाई एस्पा और हेयर सैलून की दुकानें बंद रहेंगी। जिले में कर्फ्यू में ढील के दौरान प्रात: 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। इस अवधि के दौरान निजी और टैक्सी वाहन ऑड व ईवन नंबर के आधार पर चलेंगे। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के कार्य में लगे वाहन इसके दायरे में नहीं आएंगे। जिले मे ढाबा, हलवाई और मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन इन्हें सुरक्षित दूरी और आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित बनाना होगा। इसी प्रकार रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन वे केवल पैकेट खाना ही बेच पाएंगे और रेस्टोरेंट में खाना परोसने और अन्य सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। जिले से बाहर जाने के लिए पास की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए मजदूरों को कार्य स्थल पर आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी।
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उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना का कोई भी मामला न होने के कारण यह जिला ग्रीन जोन में आता है। ग्रीन जोन वाले जिलों में सभी प्रकार की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति है। जिले में नाई एस्पा और हेयर सैलून की दुकानें बंद रहेंगी। जिले में कर्फ्यू में ढील के दौरान प्रात: 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। इस अवधि के दौरान निजी और टैक्सी वाहन ऑड व ईवन नंबर के आधार पर चलेंगे। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के कार्य में लगे वाहन इसके दायरे में नहीं आएंगे। जिले मे ढाबा, हलवाई और मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन इन्हें सुरक्षित दूरी और आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित बनाना होगा। इसी प्रकार रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन वे केवल पैकेट खाना ही बेच पाएंगे और रेस्टोरेंट में खाना परोसने और अन्य सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। जिले से बाहर जाने के लिए पास की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए मजदूरों को कार्य स्थल पर आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी।
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