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Rampur Bushahar News: चरस रखने के दोषी को छह माह की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दोषी को छह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को वर्ष 2020 में आनी के चौंठी के पास से गिरफ्तार किया गया था। फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि एक जुलाई 2020 को आरोपी ललित कुमार निवासी कोठी भरोली, तहसील कुमारसैन को आनी के चौंठी से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी से 190 ग्राम चरस बरामद की गई थी। इसके बाद पुलिस थाना आनी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कोर्ट में चालान पेश किया गया। अदालत में कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोष साबित होने पर दोषी को छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दोषी को छह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को वर्ष 2020 में आनी के चौंठी के पास से गिरफ्तार किया गया था। फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि एक जुलाई 2020 को आरोपी ललित कुमार निवासी कोठी भरोली, तहसील कुमारसैन को आनी के चौंठी से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी से 190 ग्राम चरस बरामद की गई थी। इसके बाद पुलिस थाना आनी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कोर्ट में चालान पेश किया गया। अदालत में कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोष साबित होने पर दोषी को छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।