शिमला: पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान मांगने वाले लैब तकनीशियनों की अपील हाईकोर्ट में खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:45 PM IST
सार
अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकार किसी दूसरे राज्य के वेतनमान या नियमों को अपनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल जज के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि वेतनमान का निर्धारण करना एक नीतिगत निर्णय होता है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला