{"_id":"66f2b70b51f7f2834a07a0b0","slug":"four-years-rigorous-imprisonment-to-three-youths-caught-with-heroin-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1035-122206-2024-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: हेरोइन के साथ पकड़े तीन युवक को चार वर्ष का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur Bushahar News: हेरोइन के साथ पकड़े तीन युवक को चार वर्ष का कठोर कारावास
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय राेहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने मंंगलवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन युवकों को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रोहड़ू के गांव टिक्करी के 38 वर्षीय जयपाल, 37 वर्षीय बलदेव और उत्तर प्रदेश के गांव रसीलपुर निवासी सलमान हैदर को सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने की। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी, 2022 को चिड़गांव थाने की पुलिस ने चिड़गांव पुल के पास नाकाबंदी के दौरान गाड़ी नंबर एचपी 10बी-6465 की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी के डेशबोर्ड में से 17.57 ग्राम हेरोइन बरामद की। गाड़ी में तीनों आरोपी सवार थे। पुलिस ने तीनों को हिरासत मे लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आराेपियों के तार बाहरी राज्यों में भी जुड़े होने के कारण पुलिस की टीम ने बाहरी राज्यों में जाकर साक्ष्य एकत्र किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मंगललवार को विशेष सत्र न्यायालय राेहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने तीनों की दोषी करार दिया। दोषी जयपाल को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना, बलदेव को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये और आरोपी सलमान हैदर को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय राेहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने मंंगलवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन युवकों को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रोहड़ू के गांव टिक्करी के 38 वर्षीय जयपाल, 37 वर्षीय बलदेव और उत्तर प्रदेश के गांव रसीलपुर निवासी सलमान हैदर को सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने की। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी, 2022 को चिड़गांव थाने की पुलिस ने चिड़गांव पुल के पास नाकाबंदी के दौरान गाड़ी नंबर एचपी 10बी-6465 की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी के डेशबोर्ड में से 17.57 ग्राम हेरोइन बरामद की। गाड़ी में तीनों आरोपी सवार थे। पुलिस ने तीनों को हिरासत मे लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आराेपियों के तार बाहरी राज्यों में भी जुड़े होने के कारण पुलिस की टीम ने बाहरी राज्यों में जाकर साक्ष्य एकत्र किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मंगललवार को विशेष सत्र न्यायालय राेहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने तीनों की दोषी करार दिया। दोषी जयपाल को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना, बलदेव को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये और आरोपी सलमान हैदर को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।