फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Four years rigorous imprisonment to three youths caught with heroin

Rampur Bushahar News: हेरोइन के साथ पकड़े तीन युवक को चार वर्ष का कठोर कारावास

Tue, 24 Sep 2024 11:25 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2024 11:25 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन




रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय राेहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने मंंगलवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन युवकों को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रोहड़ू के गांव टिक्करी के 38 वर्षीय जयपाल, 37 वर्षीय बलदेव और उत्तर प्रदेश के गांव रसीलपुर निवासी सलमान हैदर को सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने की। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी, 2022 को चिड़गांव थाने की पुलिस ने चिड़गांव पुल के पास नाकाबंदी के दौरान गाड़ी नंबर एचपी 10बी-6465 की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी के डेशबोर्ड में से 17.57 ग्राम हेरोइन बरामद की। गाड़ी में तीनों आरोपी सवार थे। पुलिस ने तीनों को हिरासत मे लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आराेपियों के तार बाहरी राज्यों में भी जुड़े होने के कारण पुलिस की टीम ने बाहरी राज्यों में जाकर साक्ष्य एकत्र किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मंगललवार को विशेष सत्र न्यायालय राेहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने तीनों की दोषी करार दिया। दोषी जयपाल को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना, बलदेव को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये और आरोपी सलमान हैदर को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed