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Rampur Bushahar News: चरस के साथ गिरफ्तार किए ढाबा संचालक को मिली जमानत

Wed, 08 Apr 2026 11:31 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 11:31 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रामपुर बुशहर। चरस के साथ पकड़े गए ढाबा संचालक को अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपी के ढाबे से पुलिस ने 562 ग्राम चरस बरामद की गई थी। आरोपी बिलासपुर जिला की तहसील घुमारवीं, हवाण गांव निवासी राजेश कुमार ने जमानत के लिए रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश-II किन्नौर में आवेदन किया था। यह मामला 2 मार्च को पुलिस थाना झाकड़ी में दर्ज हुआ है। जमानत आवेदन में यह तर्क दिया गया है कि आरोपी प्रतिद्वंद्वी दुकानदारों की ओर से फैलाई गई गलत सूचना का शिकार है। आरोपी के प्रत्यक्ष कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। वर्तमान में बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ मध्यम मात्रा की श्रेणी में आता है। अभियोजन पक्ष ने विरोध में कहा कि 2 मार्च को पुलिस को आरोपी के ढाबे की तलाशी के दौरान 562 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। आरोपी एक चालाक व्यक्ति है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध दोबारा कर सकता है। यह तर्क दिया गया है कि आरोपी गवाहों को धमकाएगा। अदालत ने जमानत आवेदन पर फैसला दिया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर ज्यादा टिप्पणी किए बिना यह अदालत इस राय पर पहुंची है कि आरोपी जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।
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