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चेक बाउंस होने पर दोषी को एक साल जेल

Tue, 09 Jan 2018 07:19 PM IST
Updated Tue, 09 Jan 2018 07:19 PM IST
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चेक बाउंस होने पर दोषी को एक साल जेल
थाने में बच्चे से थर्ड डिग्री
चौपाल (रोहड़ू)। न्यायालय ने चेक बाउंस होने मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोषी को दो लाख रुपये लौटाने के भी आदेश किए। फैसला मंगलवार को जेएमआईसी चौपाल विवेक कायथ की अदालत ने सुनाया।
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प्राप्त जानकारी अनुसार चौपाल तहसील के सोयल गांव निवासी सूरत राम मधाईक ने न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था कि कुपवी तहसील के ही ठनाह गांव निवासी भीम सिंह ने वर्ष 2015 में एक लाख 21 हजार रुपये की राशि उनसे उधार मांगी थी। इसके एवज में भीम सिंह ने उन्हें पोस्ट डेट चेक दिया था। सूरत राम ने जब 31 मई 2016 का चेक बैंक खाते में लगाया तो पैसे न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद सूरत राम की ओर से भीम सिंह के खिलाफ न्यायालय में धोखाधड़ी का मामला दायर किया गया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद भीम सिंह को मामले में दोषी ठहराया है। सूरत राम के अधिवक्ता बीएस नगराईक ने बताया कि जेएमआईसी चौपाल विवेक कायथ ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख की राशि अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
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