फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   crime

चरस तस्कर को छह महीने की सजा

Fri, 06 Sep 2019 10:24 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Sep 2019 10:24 PM IST
विज्ञापन
रोहड़ू। न्यायालय ने चरस रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए छह महीने कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को पंद्रह दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शुक्रवार को साक्ष्य के आधार पर एसीजेएम रोहड़ू की अदालत से अपना फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

मामले मेें पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि रोहड़ू बाजार में बैंक के साथ किराये के घर में रहने वाला एक व्यक्ति चरस का कारोबार कर रहा है। 14 फरवरी 2016 को गश्त पर तैनात पुलिस की टीम रमेश शर्मा निवासी चिखरी डाकघर तकलेच तहसील रामपुर के रोहड़ू में बताए गए ठिकाने पर किराए के कमरे में तलाशी के लिए पहुंची। रमेश की सहमति पर पुलिस की टीम ने घर की तलाशी ली तो रसोई में एक क्रेट के अंदर से पुलिस को 22 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी चंदर सागर नेगी ने की। जांच के बाद सामने आए साक्ष्य को न्यायालय में चालान के साथ पेश किए गया। एसीजेएम रोहडू संदीप सेहाग ने शुक्रवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद और पुलिस की ओर से सामने आए साक्ष्य के आधार पर रमेश शर्मा को मामले में दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed