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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Convict sentenced to one year in prison for possession of charas

Rampur Bushahar News: चरस रखने के जुर्म में दोषी को एक साल की कैद, 10 हजार का जुर्माना

Fri, 25 Sep 2026 11:10 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:10 PM IST
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चरस रखने के जुर्म में दोषी को एक साल की कैद, 10 हजार का जुर्माना
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. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर की अदालत ने सुनाया फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।
कोर्ट ने शुक्रवार को चरस रखने के जुर्म में दोषी को एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। तीन वर्ष पूर्व दोषी को झाकड़ी की रतनपुर संपर्क सड़क पर चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत शिमला जिला की तहसील रामपुर, दोफदा, गांव मघारा निवासी 61 वर्षीय राजेंद्र सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा-20 के तहत चरस रखने के जुर्म में दोषी करार दिया है। उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 27 मार्च 2023 को थाना झाकड़ी पुलिस की टीम गश्त के दौरान रतनपुर संपर्क सड़क पर मझेवली के पास मौजूद थी। इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक व्यक्ति को पुलिस टीम ने काबू किया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके कैरी बैग से चरस बरामद हुई। बरामद चरस को नियमानुसार कब्जे में लेकर आरोपी राजेंद्र सिंह के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत पुलिस थाना झाकड़ी में मामला दर्ज करके अन्वेषण अमल में लाया गया। चालान पेश होने के बाद कुल आठ गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए और एक वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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