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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Apply by June 15 to choose lump sum or annuity option

Rampur Bushahar News: विस्थापितों को मिलेंगे 5 लाख, एकमुश्त या वार्षिकी विकल्प चुनने के लिए 15 जून तक मांगे आवेदन

Fri, 22 May 2026 11:43 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 11:43 PM IST
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एकमुश्त या वार्षिकी का विकल्प चुनने के लिए 15 जून तक करें आवेदन
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शिमला और कुल्लू जिले के 129 परियोजना विस्थापित परिवारों को दी जाएगी मुआवजा राशि
लूहरी परियोजना के प्रत्येक विस्थापित परिवार को रोजगार के एवज में मिलेगी एकमुश्त 5 लाख की राशि
अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन नहीं होगा स्वीकार : हर्ष अमरेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सतलुज नदी पर निर्माणाधीन लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज-1 के विस्थापित परिवारों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये की एकमुश्त मुआवजा राशि दी जाएगी। प्रशासन ने रोजगार के एवज में एकमुश्त या फिर वार्षिकी विकल्प चुनने का आह्वान किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन विस्थापित परिवारों को 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलनी है, वे 15 जून तक अपना आवेदन कर लें। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन अब पंचायतीराज चुनाव के चलते प्रशासन ने आवेदन करने की तिथि बढ़ाई है। परियोजना से विस्थापित परिवारों को 15 जून तक अपने विकल्प तय करने होंगे। शिमला और कुल्लू जिले के 129 परियोजना विस्थापित परिवारों को मुआवजा राशि दी जाएगी। सतलुज नदी पर बन रही 210 मेगावाट सतलुज जल विद्युत निगम की लूहरी परियोजना के विस्थापित परिवारों को प्रशासन ने एकमुश्त राशि देने के लिए पात्र परिवारों से आवेदन करने को कहा है। नियमानुसार इन विस्थापितों को परियोजना में स्थायी रोजगार दिया जाना था, लेकिन परियोजना में रोजगार न मिलने पर विस्थापितों ने एकमुश्त राशि देने पर हामी भरी थी। अब इन परिवारों को प्रशासन ने 5 लाख की एकमुश्त राशि या फिर वार्षिकी पर आधारित विकल्प चुनने का आह्वान किया है। एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की अनुसूची-।। के बिंदु संख्या 4 में निहित प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लूहरी परियोजना के पात्र परियोजना प्रभावित परिवारों को अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के अनुसार उनको पूर्व में प्रस्तुत विकल्प को बदलने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत विस्थापितों ने रोजगार का विकल्प चुना था, परंतु वर्तमान में रोजगार नीति के अंतर्गत परियोजना में किसी भी प्रकार के रोजगार में कार्यरत नहीं हैं, वे अब एकमुश्त राशि के लिए अपने विकल्प तय कर सकते हैं। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के तहत पहले रोजगार का विकल्प चुन चुके विस्थापित अब अपना विकल्प बदलकर एकमुश्त या फिर वार्षिकी आधार पर यह राशि प्राप्त कर सकेंगे। विस्थापितों को 15 जून तक आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करने का आह्वान किया गया है। एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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