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मेलों, त्योहारों में दुकानें और स्टॉल लगाने की लेनी होगी अनुमति
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आनी(कुल्लू)। नगर पंचायत आनी की सीमा में मेलों और त्योहारों में स्टॉल और दुकानें लगाने के लिए नगर पंचायत से अनुमति लेना जरूरी है। इसके साथ ही मेलों और त्योहारों के दौरान लगने वाले स्टॉलों और दुकानों से नगर पंचायत आनी ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधान के तहत मेला शुल्क, तहबाजारी शुल्क और सफाई शुल्क की वसूली की जाएगी।
नगर पंचायत आनी की अध्यक्ष सरसा देवी ने बताया कि यह निर्णय नगर पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। उन्होंने बताया कि आनी के मेला मैदान और राजा रघुबीर सिंह स्टेडियम खेल मैदान में बिना अनुमति के स्थायी दुकानों पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।
अवैध स्टॉल या दुकानें लगाने वालों के चालान काट कर जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही सामान नगर पंचायत से जब्त कर लिया जाएगा। मेलों में दुकानें लगाने की अनुमति नगर पंचायत अध्यक्ष से लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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नगर पंचायत आनी की अध्यक्ष सरसा देवी ने बताया कि यह निर्णय नगर पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। उन्होंने बताया कि आनी के मेला मैदान और राजा रघुबीर सिंह स्टेडियम खेल मैदान में बिना अनुमति के स्थायी दुकानों पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।
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अवैध स्टॉल या दुकानें लगाने वालों के चालान काट कर जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही सामान नगर पंचायत से जब्त कर लिया जाएगा। मेलों में दुकानें लगाने की अनुमति नगर पंचायत अध्यक्ष से लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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