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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को साढ़े तीन साल की सजा, 5 हजार जुर्माना

गैर इरादतन हत्या के मामले में साढ़े तीन साल की सजा, जुर्माना

Wed, 15 May 2019 11:43 AM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 15 May 2019 11:43 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो

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रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर अनुजा सूद की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को एक दोषी को साढ़े तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी को अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है।

मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने सोहन लाल, पुत्र सेस राम, गांव ध्वाह, डाकघर जाओं, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू को भारतीय दंड संहिता की धरा 302, 341 और 504 के तहत सजा सुनाई। पुलिस थाना निरमंड में दर्ज मामले के अनुसार 8 जुलाई 2012 को जब नेज राम डोगरा कचाली की ओर जा रहा था तो रास्ते में दोषी सोहन लाल जो शराब के नशे में था, नेज राम को गालियां देने लगा और उसने नेज राम पर लात घूंसे बरसाए। इस दौरान नेज राम के पेट में काफी चोटें आईं, जिसे रामपुर के खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया और यहां से उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। पीड़ित नेज रात ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद दोषी सोहन लाल पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने सोहन लाल को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल का कठोर कारावास और पांच माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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