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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   मतदाता 11 दस्तावेज को दिखाकर कर सकते है मतदान : गोपाल

वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज दिखाकर भी कर सकते हैं मतदान

Thu, 04 Apr 2019 11:09 AM IST
Arvind Thakur अरविन्द ठाकुर
Updated Thu, 04 Apr 2019 11:09 AM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान 19 मई को मतदान के लिए अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता अपने निर्वाचक पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज दिखा कर भी मतदान कर सकते हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद के अनुसार यदि कोई मतदाता किसी कारण से मतदान के समय अपना निर्वाचक पहचान पत्र दिखाने में असफल रहता है तो वह अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज दिखा कर भी मतदान कर सकता है।

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उन्होंने बताया कि इन वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पेन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों / विधायकों / विधानसभा परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल कर सकते हैं।

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