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महिलाएं निशुल्क कानूनी सहायता की हकदार : विवेक

Sun, 31 Mar 2019 09:47 PM IST
Shalu Shalu Shalu Shalu
Updated Sun, 31 Mar 2019 09:47 PM IST
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चौपाल। उपमंडल चौपाल की ग्राम पंचायत पबान में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जेएमआईसी चौपाल विवेक कायस्थ ने की। इस दौरान लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। सिविल जज विवेक कायस्थ ने कहा सभी महिलाएं निशुल्क कानूनी सहायता की हकदार हैं।
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शिविर में अधिवक्ता मुनीष भंडारी ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के भरण पोषण के विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने लोगों को बाल अपराध, नशाखोरी और मनरेगा से संबंधित कानून बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। जेएमआईसी चौपाल विवेक कायस्थ ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान कि जा रही मुफ्त कानूनी सहायता की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं, सीनियर सिटीजन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अपंग व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। सामान्य वर्ग के लोग भी जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है, वे मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। उन्होंने कहा पात्र लोग कानूनी सहायता के लिए उपमंडल स्तर पर सादे कागज में कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने घरेलू हिंसा कानून, आरटीआई व मोटर व्हीकल एक्ट बारे भी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत पबान गीता देवी, एसएचओ नेरवा प्रदीप कुमार, अनिल शर्मा सहित महिला मंडल, युवक मंडल, पंचायतों के प्रतिनिधि व गांव के लोग उपस्थित थे।
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