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चेक बाउंस मामले में दो को सजा
Updated Thu, 01 Feb 2018 09:56 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहड़ू। चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने दो लोगों को अलग-अलग मामले में सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को एसीजेएम रोहड़ू की अदालत ने छह महीने की साधारण कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। बागवान जितेंद्र निवासी महेंदली ने न्यायालय में शिकायत की थी कि उसी गांव के राजपाल ने सेब खरीदने के बाद चार मार्च 2015 को दो लाख 61 हजार रुपये का चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजपाल को दोषी करार दिया है। एसीजेएम रोहड़ू रमणीक शर्मा की अदालत ने दोषी को जुर्माना सहित मूल राशि तीन लाख दस हजार रुपये भुगतान के आदेश दिए और दोषी को छह महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
दूसरे मामले में निचू राम निवासी गडाडी ग्राम पंचायत पुजारली नंबर चार ने न्यायालय में मामला दायर किया था। जगर मल निवासी कनेवरा ने पांच मार्च 2015 को उससे एक लाख 60 हजार रुपये उधार लिए। इसकी एवज में जगर मल ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। एसीजेएम रमणीक शर्मा की अदालत ने जगर मल को दोषी ठहराया और दो लाख दस हजार रुपये हर्जाने सहित लौटाने के आदेश दिए। साथ ही छह महीने की साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
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रोहड़ू। चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने दो लोगों को अलग-अलग मामले में सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को एसीजेएम रोहड़ू की अदालत ने छह महीने की साधारण कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। बागवान जितेंद्र निवासी महेंदली ने न्यायालय में शिकायत की थी कि उसी गांव के राजपाल ने सेब खरीदने के बाद चार मार्च 2015 को दो लाख 61 हजार रुपये का चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजपाल को दोषी करार दिया है। एसीजेएम रोहड़ू रमणीक शर्मा की अदालत ने दोषी को जुर्माना सहित मूल राशि तीन लाख दस हजार रुपये भुगतान के आदेश दिए और दोषी को छह महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
दूसरे मामले में निचू राम निवासी गडाडी ग्राम पंचायत पुजारली नंबर चार ने न्यायालय में मामला दायर किया था। जगर मल निवासी कनेवरा ने पांच मार्च 2015 को उससे एक लाख 60 हजार रुपये उधार लिए। इसकी एवज में जगर मल ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। एसीजेएम रमणीक शर्मा की अदालत ने जगर मल को दोषी ठहराया और दो लाख दस हजार रुपये हर्जाने सहित लौटाने के आदेश दिए। साथ ही छह महीने की साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
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