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एक युवक को चरस रखने एंव बेचने पर10 साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना

Fri, 23 Apr 2021 10:43 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Apr 2021 10:43 PM IST
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रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर अनुजा सूद की अदालत ने शुक्रवार को एक युवक को चरस रखने और बचने के जुर्म में 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 15 फरवरी 2019 को जब पुलिस की टीम जगजीत सिंह की अगुवाई में सैंज से 400 मीटर आगे सड़क पर नाके पर तैनात थी, उस समय करीब एक बजे युवक स्वरूप चंद उम्र 25 साल सैंज की ओर अपनी पीठ में एक एक बैग उठाकर आ रहा था और पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा।
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तभी पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका। बैग के बारे में पूछने पर आनाकानी करने लगा। पुलिस ने अन्य व्यक्ति राजेंद्र कुमार की उपस्थिति में युवक के बैग की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को बैग में गेंदनुमा काले रंग का पदार्थ जो सूंघने और अनुभव के आधार पर चरस पाया गया। पुलिस की ओर से तौल करने पर यह एक किलो 376 ग्राम निकला।
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पुलिस ने अभियोग संख्या 14/19 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कुमारसैन थाना में मामला दर्ज करवाया और अदालत में पेश किया गया। थाना कुमारसैन प्रभारी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्वरूप चंद पुत्र चंदू राम गांव पनखड डाकघर गाड तहसील आनी जिला कुल्लू को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
संवाद
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