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Shimla: पुलिस ने युद्धवीर सिंह बैंस को रोका, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार

Fri, 05 Jun 2026 09:29 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 05 Jun 2026 09:29 PM IST
सार

 युद्धवीर सिंह बैंस के खिलाफ पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में प्राथमिकी दर्जकर गिरफ्तार कर लिया है। 

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Police stopped Yudhvir Singh Bains; arrested for disturbing communal harmony
युद्धवीर सिंह बैंस। - फोटो : संवाद

विस्तार

कांग्रेस के पूर्व नेता युद्धवीर सिंह बैंस के खिलाफ पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में प्राथमिकी दर्जकर गिरफ्तार कर लिया है। मामला शुक्रवार सुबह का है जब युद्धवीर सिंह बैंस चक्कर में अदालत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर खुद की जान को खतरा बताया। पुलिस ने उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना बालूगंज में एक व्यक्ति ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युद्धवीर सिंह बैंस ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। शिकायत में बताया गया कि वीडियो में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने वाली सामग्री, एक विशेष समुदाय पर हमला करते हुए टिप्पणियां तथा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है।

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शिकायतकर्ता के अनुसार वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं और इससे क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। प्रारंभिक जांच पाया गया कि संबंधित व्यक्ति अपने फेसबुक अकाउंट पर नियमित रूप से वीडियो पोस्ट करता है। उक्त वीडियो और उससे संबंधित डाटा का विश्लेषण करने पर पाया गया कि ऐसी पोस्ट सांप्रदायिक सद्भावना को प्रभावित और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। पुलिस ने थाना बालूगंज में बीएनएस की धारा 196, 299 एवं 353(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया लेकिन उसने जांच में सहयोग करने से इन्कार कर दिया। इसके अतिरिक्त आरोपी ने पुलिस अधिकारियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की और जांच प्रक्रिया में सहयोग न करते हुए जांच में बाधा पहुंचाई। इसको देखते हुए मामले में धारा 221 भी जोड़ी गई है। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी जिला ऊना और थाना छोटा शिमला में केस दर्ज हैं।

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