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यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा : केंद्रों के आसपास बीएनएसएस की धारा 163 लागू

Fri, 22 May 2026 12:30 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 12:30 AM IST
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UPSC Preliminary Exam: BNSS Section 163 implemented around centres
24 मई को मंडी शहर में रैली, लाउड स्पीकर और निर्माण कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से 24 मई को आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा–2026 को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) मंडी, रुपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार 24 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी एवं हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य, टेंट अथवा मंच लगाने तथा हटाने संबंधी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश वल्लभ राजकीय महाविद्यालय, मंडी (उपकेंद्र–001 एवं 002), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्कूल बाजार, मंडी (उपकेंद्र–003) तथा पीएम श्री राजकीय मॉडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समखेतर, मंडी (उपकेंद्र–004) के आसपास लागू रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार अथवा अन्य घातक वस्तुएं ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मंडी को परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
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