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Mandi News: जिले में दो माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
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15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां नहीं होंगी
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मानसून सीजन के चलते जिले में दो माह तक साहसिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि इस दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना न हो और कोई भी जानमाल का नुकसान न उठाना पड़े। आदेशों के मुताबिक जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इन गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के उपनिदेशक मंडी मनोज कुमार ने बताया कि पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के तहत मंडी जिले में मानसून सीजन के दौरान पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और विविध साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को भी अपने क्षेत्राधिकार में ऐसी साहसिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध और अनधिकृत साहसिक गतिविधियों के आयोजन में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के प्रावधान के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मानसून सीजन के चलते जिले में दो माह तक साहसिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि इस दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना न हो और कोई भी जानमाल का नुकसान न उठाना पड़े। आदेशों के मुताबिक जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इन गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के उपनिदेशक मंडी मनोज कुमार ने बताया कि पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के तहत मंडी जिले में मानसून सीजन के दौरान पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और विविध साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को भी अपने क्षेत्राधिकार में ऐसी साहसिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध और अनधिकृत साहसिक गतिविधियों के आयोजन में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के प्रावधान के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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