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Mandi News: कातिलाना हमला करने के दोषी को 10 साल कैद

Sat, 01 Mar 2025 12:28 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Mar 2025 12:28 AM IST
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The man guilty of murderous attack gets 10 years imprisonment
मंडी। कातिलाना हमला करने के दोषी को अदालत ने दस साल का कठोर कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट के न्यायालय ने सरकाघाट तहसील के कुठेड निवासी अमित कुमार के खिलाफ भादंसं की धारा 307, 324, 355 और 323 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमशः दस साल, तीन साल, दो साल और छह महीने की कठोर कारावास और क्रमशः दस हजार, पांच-पांच और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी जबकि आरोपी से प्राप्त जुर्माना राशि पीड़ित के पक्ष में दी जाएगी।
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उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार से सेवानिवृत्त एसडीएम रोशन लाल (पीड़ित) 23 मई 2018 को अपने घर के लिए मनरेगा के तहत रास्ता बनवा रहे थे। इसी दौरान आरोपी जेसीबी लेकर उनकी जमीन को खोदने लगा तो पीड़ित ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जिस पर आरोपी ने धमकियां देते हुए पीड़ित को धक्का मारा।
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इसके बाद आरोपी ने वहां पर गिरी हुई एक लकड़ी से उस पर प्रहार किया। इससे वह मौका पर बेहोश हो गए। वहां मौजूद मनरेगा वर्कर औरतों ने उन्हें आरोपी की मारपीट से छुड़ाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ कातिलाना हमला करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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